पहलवान सुशील कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल, पुलिस को नहीं मिली और रिमांड
नई दिल्ली हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहलवान सुशील कुमार को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवान में तीसरी बार ओलिंपिक चैंपियन सुशील की तीसरी बार कस्टडी मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। चार दिन की दूसरी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि सागर धनखड़ एक उभरता हुआ पहलवान था और बाकी लोग बुरी तरह घायल हैं। वीडियो सबसे अहम सबूत है। सुशील के वकील ने इसका विरोध किया और दलील दी कि पुलिस को पूछताछ के लिए दिया गया समय काफी था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। हत्यारोपी पहलवान के वकील ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि कोई ऐसा आधार नहीं दिया गया, जिसके लिए अदालत पुलिस की मांग मंजूर कर ले और आरोपी को रिमांड पर भेज दे। एडवोकेट प्रदीप राणा ने अदालत से अनुरोध किया कि कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और जेल में भी अलग सेल में रखा जाए, क्योंकि मामले में कई गैंग शामिल बताए जा रहे हैं, और उन लोगों के लोग जेल में भी हो सकते हैं। इस मामले में एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसके हथियारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उनके मामले से संबंधित दिल्ली पुलिस के जानकार सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कुमार को उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए नोटिस भेजा है, जो उन्हें 2012 में जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। याद हो कि धनखड़ की चार मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट के दौरान मौत हो गई थी। कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 24 मई को दिल्ली से उसके सहयोगी अजय के साथ 18 दिनों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया था। रविवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुशील कुमार को उत्तराखंड के हरिद्वार ले गए ताकि जांच की जा सके कि उन्होंने भागते समय कहां शरण ली थी।
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