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हत्या के आरोपी पहलवान सुशील की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की

नई दिल्लीयुवा पहलवान सागर राणा की हत्या के आरोपी ओलिंपियन सुशील कुमार की पुलिस रिमांड बढ़ाने पर रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेश किया और रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की थी। कुमार के वकील ने जिसका विरोध किया और दलील दी कि पुलिस को पूछताछ के लिए दिया गया समय काफी था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कुमार के वकील ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि कोई ऐसा आधार नहीं दिया गया जिसके लिए अदालत पुलिस की मांग मंजूर कर ले और आरोपी को रिमांड पर भेज दे। एडवोकेट प्रदीप राणा ने अदालत से अनुरोध किया कि कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और जेल में भी अलग सेल में रखा जाए, क्योंकि मामले में कई गैंग शामिल बताए जा रहे हैं, और उन लोगों के लोग जेल में भी हो सकते हैं। इस मामले में एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसके हथियारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उनके मामले से संबंधित दिल्ली पुलिस के जानकार सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कुमार को उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए नोटिस भेजा है, जो उन्हें 2012 में जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। धनखड़ की चार मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट के दौरान मौत हो गई थी। कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 24 मई को दिल्ली से उसके सहयोगी अजय के साथ 18 दिनों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया था। रविवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुशील कुमार को उत्तराखंड के हरिद्वार ले गए ताकि जांच की जा सके कि उन्होंने भागते समय कहां शरण ली थी। पुलिस टीम ने हरिद्वार में कुनार के कपड़े और मोबाइल फोन को भी खोजने का प्रयास किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें नवराज बवाना और काला असौदा गिरोह के कई सदस्य शामिल हैं। सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था।


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