गर्लफ्रेंड का चक्कर और WiFI डोंगल... 18 दिन से फरार सुशील कुमार यूं चढ़ा हत्थे
नई दिल्ली सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पुलिस को ज्यादा वक्त तक चकमा नहीं दे सके। सुशील ने वारदात के चार दिन बाद अपना मोबाइल ऋषिकेश में तोड़कर फेंक दिया था। इसके बाद वह बिना सिम कार्ड का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। बात करने के लिए इंटरनेट कॉल्स का इस्तेमाल करता था। सुशील कुमार ने कनेक्टिविटी के लिए एक डोंगल रखा हुआ था जिसके वाई-फाई के जरिए परिचितों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस ने इसी डोंगल के नंबर पर ट्रैकिंग पर लगाया तो सुशील कुमार की लोकेशन का पता चला। इसके अलावा पुलिस की कई टीमें भी उनके जानने वालों पर नजर रखे हुए थीं। गुड़गांव में पुलिस से बच निकलने के बाद भी सुशील अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली आया। रात को GF से मिला, सुबह पकड़ा गया सुशीलसुशील की गर्लफ्रेंड से मुलाकात शनिवार रात दिल्ली के हरि नगर में हुई। यहां से सुशील ने एक स्कूटी ली मगर रविवार तड़के उसे ठिकाने लगा दिया। पुलिस के अनुसार, वह एक कार में सवार हो गया था। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर के पास मुंडका में किसी कॉन्टैक्ट से मिलने जाते समय पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दबोच लिया। किन्हें कॉल करता था सुशील? किन लोगों ने दी पनाह?पुलिस के अनुसार, डोंगल के जरिए कनेक्ट होकर सुशील तीन लोगों को इंटरनेट-कॉल कर रहा था। 18 दिनों तक पुलिस से बचते फिर सुशील ने दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक सफर किया। इस दौरान उसके साथी गिरफ्तारी की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाते रहे। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में उन लोगों के नाम सामने आएंगे जिन्होंने सुशील कुमार की मदद की। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कम से कम छह रसूखदार लोगों पर पुलिस की नजर है। इनमें एक राज्य के दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस को मिली छह दिन की रिमांड, खुलेंगे कई राजदिल्ली की एक अदालत ने सुशील कुमार और सुनील उर्फ अजय कुमार को छह दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने कहा कि 'कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून की नजर में सब एक समान हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और आजादी के अधिकार देता है पर कुछ परिस्थितियों में छोड़कर।' दोनों आरोपियों को अब 29 मई को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। आरोपियों के वकीलों की मांग पर अदालत ने उन्हें पूछताछ के दौरान थाने में मौजूद रहने की इजाजत दे दी। लेकिन इस शर्त के साथ कि वे इसमें दखल नहीं देंगे और कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।
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